मेवाड़ समाचार
न्यायालय सिविल न्यायाधीश महोदय कोटडी के यहाँ एक परिवाद पेश किया गया।
प्रकरण के अनुसार एक विचाराधीन प्रकरण जिसकी तारीख पेशी आज दिनांक 04/01/2025 को थी जिसमें प्रार्थी राधेश्याम भट्ट निवासी कोटडी थाना कोटडी जिला भीलवाडा ने अभियुक्तगण ‘के विरूद्ध जो पूर्व रिटायर्ड पुलिसकर्मीयों यशदीप भल्ला जो इस प्रकरण में सरकारी गवाह है
और देवप्रकाश पारीक के विरूद्ध इस आशय का प्रार्थनापत्र पेश किया कि अभियुक्तगण / गवाह यशदीप भल्ला, देवप्रकाश पारीक ने आपस में आपराधिक षडयंत्र रचकर मिला भगती कर प्रकरण सं. 239/2013 रै. फों. की पत्रावली में मिथ्या साक्ष्य देने के आशय से फर्जी एवं कुटरचित झुठे शपथपत्र बनाकर, दस्तावेज रचकर न्यायालय की पत्रावली में पेश किये है जो दिनांक 10/12/2024 व दिनांक 11/12/2024 को अभियुक्तगण यशदीप भल्ला, देवप्रकाश पारीक ने आपस में मिला भगती करके फर्जी एवं कुटरचित झुठा शपथपत्र इस आशय का बनाया कि असल दस्तावेज न्यायालय से प्राप्त किये ।
जबकि अभियुक्त द्वारा कोई भी दस्तावेज न्यायालय से नकल के जरिये प्राप्त नही किया
जब कोई पक्षकार न्यायालय से कोई भी दस्तावेज प्राप्त करता है तो नकले लगाकर प्राप्त की जा सकती है। और उन नकलो पर न्यायालय की सील, हस्ताक्षर मोहर दिनांक, वर्ष व प्रमाणित प्रति लिखकर जारी की जाती है लेकिन अभियुक्तगण यशदीप भल्ला, देवप्रकाश पारीक ने ऐसी कोई भी नकल का प्रार्थनापत्र न्यायालय कोटडी में पेश नही किया और न्यायालय कोटडी के कोई भी सील, मोहर, हस्ताक्षर, आदि भी इन फर्जी दस्तावेजो पर नही लेगे हुए है।
अभियुक्तगण रिटायर्ड पुलिस कर्मी यशदीप भल्ला, देवप्रकाशपारीक ने गलत दस्तावेज बनाकर फर्जी साक्ष्य देने के आशय से सरकार बनाम राधेश्याम वगैरा की पत्रावली में पेश कर दिये जो परिवादी को झुठे मामले में फसाने व नुकसान पहुँचाने की गरज से पेश कियें।
जिनकी जानकारी अधिवक्ता व परिवादी राधेश्याम भट्ट निवासी कोटडी को जानकारी हुई तो सम्पूर्ण फर्जी दस्तावेज की नकले प्राप्त की उसके बाद आज दिनांक 04/01/2025 को प्रार्थी राधेश्याम भट्ट ने अपने अधिवक्ता जितेन्द्र सिंह राणावत, एस.पी. भट्ट, सांवरमल जोशी, महेन्द्र तेली के जरिये न्यायालय कोटडी में अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध धारा 193, 195 आईपीसी (नई धारा 229, 231 बीएनएस) में अभियुक्तगण के विरूद्ध फर्जी एवं कुटरचित मिथ्या साक्ष्य देने हेतु दस्तावेज बनाकर झुठा शपथपत्र बनाकर न्यायालय की पत्रावली में गलत तरीके से पेश किये इनके विरूद्ध कानुनी कार्यवाही कर एफएसएल जॉच की मांग की। जिस पर न्यायालय कोटडी ने प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए सुनवाई हेतु अगामी तारीख दी गई

Author: mewadsamachar
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