The specified slider is trashed.

Home » आसपास » शहरी क्षेत्र के स्कूल कोलेज में कल फिर छुट्टी

चाकू कि नोंक पर रेप और अश्लील वीडियो बनाने के आरोपी को दस साल कि सजा। कोटडी थाने का मामला

मेवाड़ समाचार

कोटडी के निकटवर्ती ग्राम रेडवास में चाकू की नौंक पर युवती को डरा कर रेप कर उसके अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने के मामले में रेडवास निवासी सोनू मोहम्मद पुत्र नानू मोहम्मद को दस साल के कठोर कारावास और 55 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (महिला उत्पीडऩ प्रकरण) ने यह अहम फैसला सुनाया।

विशिष्ट लोक अभियोजक संजू बापना ने बताया कि 27 वर्षीया एक युवती ने 23 जुलाई 2022 को अपनी मां के साथ कोटड़ी थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दी कि रेडवास निवासी व किराणा की दुकान चलाने वाला सोनू मोहम्मद पुत्र नानू मोहम्मद उस पर गलत नजर रखता था।

दस माह पहले परिवादिया अपने सिजारे के खेत पर अकेलीकाम कर रही थी, तभी दोपहर 12-01 बजे आरोपित खेत में घुस आया और जेब से चाकू निकाल कर गर्दन पर लगा दिया और चिल्लाने व किसी को बताने पर गर्दन काटकर जान से खत्म करने की धमकी दी। आरोपित ने उसे डरा-धमकाकर जबरन रेप किया। मोबाइल से परिवादिया के अश्लील वीडियो भी बना लिया और फोटो खींच लिये।

रेप करने के बाद आरोपित वहां से चला गया। इससे पहले उसने घटना के बारे में किसी को बताने पर फोटो-वीडियो वायरल कर जिंदगी खराब कर देने की धमकी दी। इसके चलते वह डर गई। किसी को उसने कुछ नहीं बताया। इसके बाद 5 माह पहले शाम छह-सात बजे परिवादिया खेत से घर लौटने की तैयारी कर रही थी, तभी आरोपित वहां आया और वीडियो फोटो वायरल करने की धमकी देकर रेप किया।

तीन माह पहले भी घर में अकेली पाकर आरोपित वहां आया और रेप का प्रयास किया। परिवादिया ने विरोध किया और चिल्लाई तो आरोपित भाग गया। यह आरोपित इसके बाद परिवादिया का पीछा करने लगा। इसके बाद आरोपित को जब कोई मौका नहीं मिला तो उसने परिवादिया के फोटो-वीडियो वायरल कर दिये। इसकी जानकारी होने पर परिवादिया ने माता-पिता को दी।

                            आरोपित यह फोटो-वीडियो एडिट कर लगातार वायरल कर रहा है। साथ ही आरोपित ने पुलिस में शिकायत करने पर परिवार को खत्म करने की धमकी दी। इस रिपोर्ट पर कोटड़ी पुलिस ने रेप व आईटी एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर आरोपित को डिटेन कर पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार किया। तफ्तीश के बाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की।

न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक संजू बापना ने 19 गवाहों के बयान दर्ज करवाते हुये 36 दस्तावेज पेश कर सोनू मोहम्मद पर लगे आरोप सिद्ध किये। सुनवाई पूरी होने पर न्यायालय ने आरोपित सोनू मोहम्मद को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 55 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।

mewadsamachar
Author: mewadsamachar

News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The specified slider is trashed.

Latest Stories